गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज

अबू सलेम की तरफ से याचिका में कहा गया था कि सजा में मिलने वाली छूट को जोड़ने पर उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।

Abu Salem News: 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी और गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। अबू सलेम की तरफ से कहा गया था कि सजा में मिलने वाली छूट को जोड़ने पर उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।

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अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका

25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी

हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका समय से पहले दायर की गई है। उसकी 25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी। अबू सलेम ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अबू सलेम की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई थी कि जब उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं दी जाएगी।

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