एनआईए अधिनियम 2008 की वैधता पर सवाल; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, चार सप्ताह का दिया समय

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम, 2008 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए शीर्ष कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में उठाए गए सवाल महत्वपूर्ण हैं और इन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट

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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं। उन्होंने अदालत से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि इस मामले में 21 अप्रैल को ही नोटिस जारी किया जा चुका था। इसके बाद पीठ ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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