छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत वाली याचिका पर कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

Supreme Court: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार, अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है।

Supreme Court: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार, अंतरिम जमानत देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चैतन्य बघेल की अंतरिम जमानत मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का भी निर्देश भी दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग से रिट पेटिशन दाखिल करने के लिए कहा है।

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चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दो याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। बघेल ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग के साथ ही PMLA के सेक्शन 44 के दुरुपयोग को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने भूपेश बघेल की तरफ से दलील रखते हुए कहा कि देश में ये क्या हो रहा है? इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति तक नहीं ली जा रही है। किसी को भी किसी भी समय मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है।

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