ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC ने केन्द्र सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना

सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये सुनाया फैसला है।

KEY HIGHLIGHTS
  • ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
  • सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई योग्य माना
  • जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनाया फैसला।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनाया फैसला। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

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ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

केन्द्र सरकार का कहना था कि ममता सरकार की अर्जी सुनवाई लायक नहीं है। SC ने केन्द्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार की याचिका पर आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सितंबर में तय की है। अगस्त में इश्यू फ्रेम किए जाएंगे। बता दें, इससे पहले, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था।

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