राम मंदिर दान चोरी केस पर: SC में SIT के पुनर्गठन पर सवाल-जवाब, राजनीति पर CJI की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Mandir) में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी (SIT) के पुनर्गठन पर दिशा-निर्देश प्राप्त करे।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर (Ram Mandir)में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) के पुनर्गठन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत चाहेगी कि इस मामले की जांच की कमान किसी ऐसे वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी को सौंपी जाए, जिसे इस तरह की जटिल और गंभीर जांचों को संभालने का व्यापक अनुभव हो।

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राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई (फाइल फोटो- PTI)

SIT गठन पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता से पूछा कि क्या इस मामले की पारदर्शी जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि SIT का गठन किया जाएगा और इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

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