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राहुल गांधी को मिली राहत, तो क्या बोले पूर्णेश मोदी? जानें पूरा विवाद

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Aug 4, 2023, 07:05 PM IST

Purnesh Modi On Rahul Gandhi: राहुल गांधी को मिली राहत के बाद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन वाले खेमे में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे सेशंस कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलेगी, वहां इस मामले की कानूनी जंग समाज (मोदी समाज) मिलकर लड़ेगा।

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राहुल गांधी को राहत, क्या बोले पूर्णेश मोदी?

Purnesh Modi Reaction: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मानहानि के मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। अब जल्द ही राहुल की सांसद बहाल हो सकती है। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अदालत के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे ये दावा किया कि मोदी समाज आगे भी इस कानूनी जंग को मिलकर लड़ेगा।

'पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, क्योंकि वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि 'सभी --- का एक ही उपनाम मोदी कैसे है?' वहीं राहुल गांधी के वकील ने अदालत में पूर्णेश मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। आपको पूरा माजरा समझाते हैं।

पू्र्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर क्या कहा?

अदालत के इस फैसले पर पूर्णेश मोदी ने कहा कि, 'राहुल गांधी ने मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी समाज, मोदी कास्ट इन सभी का अपमान किया था। राहुल के इस कृत्य को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। 2023 में सभी प्रक्रियाओं के बाद राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया। राहुल गांधी ने उस सजा पर रोक के लिए सूरत सेशंस कोर्ट में कन्विक्शन स्टे याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें स्टे नहीं मिला और फैसला हमारे पक्ष में आया।

राहुल गांधी के वकील ने अदालत में क्या कहा?

कांग्रेस नेता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई कुख्यात अपराधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए जाने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है।

अदालत के फैसले पर राहुल गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में उच्चतम न्यायालय से राहत मिलने के बाद शुक्रवार को कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, 'चाहे कुछ भी जाए, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत की अवधारणा की रक्षा करना।' सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया।

विवादित टिप्पणी को लेकर दायर हुआ था मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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