Mahua Moitra: बंगला खाली करने का नोटिस, महुआ मोइत्रा को हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 19, 2024, 07:44 AM IST

महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था।

Mahua Moitra Bungalow Notice: सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने वाली निष्कासित लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को अदालत से गुरुवार को राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।

Mahua Moitra

महुआ मोइत्रा

अदालत ने बताई वजह

अदालत ने अपने आदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के निष्कासन के मुद्दे के लंबित होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे से जुड़े होने के मद्देनजर, आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास (बंगला खाली नहीं करने के अनुरोध का) कोई अधिकार नहीं है। यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है। तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 24 जनवरी को सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी है।

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