'सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने से पहले क्रिएटर को नोटिस देना जरूरी'; सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Social Media: सुप्रीम कोर्ट ने किसी सोशल मीडिया अकाउंट या उस पर उपलब्ध सामग्री को संबंधित 'क्रिएटर' या मूल स्रोत को सुनवाई का मौका दिए बिना ब्लॉक करने के मुद्दे से जुड़ी याचिका पर विचार करने पर सोमवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमें प्रथम दृष्टया लगता है कि नियम को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पहचान योग्य हो तो उसे नोटिस दिया जाना चाहिए।

Social Media: सुप्रीम कोर्ट ने किसी सोशल मीडिया अकाउंट या उस पर उपलब्ध सामग्री को संबंधित 'क्रिएटर' या मूल स्रोत को सुनवाई का मौका दिए बिना ब्लॉक करने के मुद्दे से जुड़ी याचिका पर विचार करने पर सोमवार को सहमति जताई। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के नियम 16 को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया।

supreme court

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

पीठ ने याचिका को लेकर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता 'सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सूचना के 'स्रोत' को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और केवल 'एक्स' जैसे मंचों को ही नोटिस भेजा गया है।

End of Feed