पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा एक्शन, LeT चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, घोषित किया जाएगा भगोड़ा

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है। जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

Warrant Against Hafiz Saeed: पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ है और NIA ने उसके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्ट शीट तैयार कर उसे आरोपी बनाया है। चार्जशीट में हाफिज को पहलगाम हमले में उसे मास्टरमाइंड बताया है। उसे भगोड़ा घोषित करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे।

Hafiz saeed

आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी

हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है। जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद भारत में हाफिज सईद के खिलाफ 'ट्रायल इन एब्सेंशिया' (आरोपी की गैरमौजूदगी में मुकदमा) चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में कानून के तहत उसके खिलाफ गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अदालत ने एनआईए की दलीलों से सहमत होते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।

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