Muzaffarnagar Riots Case: मंत्री, सपा सांसद और भाजपा नेताओं समेत 19 के खिलाफ आरोप तय; जानें कब होगी सुनवाई

Court News: मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में यूपी सरकार के मंत्री, समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है। अब मुजफ्फरपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत 30 जनवरी को सुनवाई करेगी।

Muzaffarnagar Riots: मुजफ्फरनगर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और डासना के महंत यति नरसिंहानंद, सपा सांसद हरेंद्र मलिक और भाजपा नेताओं समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय किये हैं।

Muzaffarnagar Riots Case

मुजफ्फरनगर दंगा मामले में आया बड़ा अपडेट

30 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई

एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 341 (किसी को गलत तरीके से रोकना) और 353 (ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के साथ-साथ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।

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