वर्दी में रील बनाई तो होगी कार्रवाई, सोशल मीडिया की कमाई का भी देना होगा हिसाब; MP पुलिस में सोशल मीडिया को लेकर सख्ती

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर 24 बिंदुओं की नई गाइडलाइन जारी की है। अब वर्दी में रील, सरकारी संसाधनों का निजी प्रचार, संवेदनशील जानकारी या लोकेशन साझा करने और बिना अनुमति सोशल मीडिया से कमाई करने पर कार्रवाई हो सकती है।

मध्य प्रदेश पुलिस में सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी कैलाश मकवाणा के निर्देश पर जारी 24 बिंदुओं की इस गाइडलाइन में पुलिसकर्मियों के फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। अब वर्दी में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सरकारी संसाधनों का निजी प्रचार के लिए इस्तेमाल करना और संवेदनशील सरकारी जानकारी को सोशल मीडिया या एआई टूल्स पर साझा करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है।

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मध्य प्रदेश में पुलिस ने वर्दी में बनाई रील्स तो होगी कार्रवाई। AI IMAGE

वर्दी में रील और फोटो डालना पड़ेगा भारी

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