लद्दाख के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, CJI ने किया बड़ा ऐलान

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लद्दाख के वकीलों को अपने मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लद्दाख के वकीलों को अपने मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने रविवार को लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि लद्दाख बेंच के वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध करेगा। इन मामलों की रोजाना सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी।

CJI Surya Kant

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत

सीजेआई ने कहा कि इसका मकसद लद्दाख के वकीलों और पक्षकारों को दिल्ली आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च से बचाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सबसे ऊंचे और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी न्याय तक आसानी से पहुंच मिलनी चाहिए। यह घोषणा 18 अक्टूबर 2026 को लेह के मेलांगथोंग स्थित हाई कोर्ट परिसर में लद्दाख बेंच के उद्घाटन समारोह में दिए गए उनके संबोधन का हिस्सा थी।

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