2020 दिल्ली दंगे: ऑटो चालक बब्बू हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा उल्लंघन के दोषी करार

Auto Driver Babbu Murder Trial Delhi Riots: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया है।

Karkardooma Court Acquits Seven 2020 Delhi Riots: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने ऑटो चालक बब्बू की हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इन सभी को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया है।

2020 दिल्ली दंगे: ऑटो चालक बब्बू हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा उल्लंघन के दोषी करार

2020 दिल्ली दंगे: ऑटो चालक बब्बू हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा उल्लंघन के दोषी करार

कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला और मुख्य बिंदु

अतिरिक्त सत्र न्यायालय (कड़कड़डूमा कोर्ट) ने जिन सात लोगों को हत्या और दंगे के गंभीर आरोपों से बरी किया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

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