देश

2020 दिल्ली दंगे: ऑटो चालक बब्बू हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा उल्लंघन के दोषी करार

Auto Driver Babbu Murder Trial Delhi Riots: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में 7 लोगों को बरी कर दिया है।

Image

2020 दिल्ली दंगे: ऑटो चालक बब्बू हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला, 7 आरोपी बरी, निषेधाज्ञा उल्लंघन के दोषी करार

Karkardooma Court Acquits Seven 2020 Delhi Riots: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने ऑटो चालक बब्बू की हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने इन सभी को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 के तहत दोषी ठहराया है।

कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला और मुख्य बिंदु

अतिरिक्त सत्र न्यायालय (कड़कड़डूमा कोर्ट) ने जिन सात लोगों को हत्या और दंगे के गंभीर आरोपों से बरी किया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

-कुलदीप सिंह

-हरजीत सिंह उर्फ हैप्पी

-राहुल उर्फ अजय

-सचिन रस्तोगी

-भरत भूषण उर्फ लकी

-संदीप उर्फ संजीव

-धर्मेंद्र

दिल्ली पुलिस साबित करने में रही विफल

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि दिल्ली पुलिस इस बात को साबित करने में विफल रही है कि इन आरोपियों ने खजूरी चौक पर हुए दंगों के दौरान घायल हुए ऑटो चालक बब्बू पर जानलेवा हमले में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। पुलिस अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं कर सका जो यह साबित कर सके कि हत्या की इस वारदात में इन्हीं आरोपियों की संलिप्तता थी।

क्या था पूरा मामला?

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खजूरी चौक इलाके में भारी हिंसा भड़की थी। इसी दौरान ऑटो चालक बब्बू गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के बाद 27 फरवरी 2020 को मृत घोषित कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद अदालत ने हत्या के आरोपों से तो आरोपियों को राहत दे दी है, लेकिन धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवहेलना) के तहत उन्हें दोषी करार दिया है।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

और पढ़ें
End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!

संबंधित खबरें