AI समिट में प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता उदय भानु चिब को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद रिमांड पर ले लिया था। अब चिब के बेल मिलने से कांग्रेस को भी बड़ी राहत मिली होगी। यूथ कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने इस मामले में कई राज्यों से गिरफ्तार किया है।
IYC अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिल गई बेल (फोटो- Uday Bhanu Chib FB)
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रिमांड बढ़ाने के लिए ठोस कारण नहीं
अधिवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान ने बताया कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चिब की पुलिस कस्टडी (PC) रिमांड को सात दिन बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया था। इसके अलावा, दो अन्य आरोपियों के लिए क्रमशः पांच दिन और दो दिन की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए अलग-अलग आवेदन भी दाखिल किए गए। खान ने कहा कि क्राइम ब्रांच चिब की पुलिस कस्टडी बढ़ाने के लिए ठोस कारण पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने बताया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त आधार नहीं बताए गए। उन्होंने कहा, “हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दिए जाने की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को जमानत दे दी है और अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस क्राइम ब्रांच उनकी पीसी रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बता सकी।”
जमानत की शर्तें
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अदालत में जमा कराने होंगे तथा 50,000 रुपये की एक जमानत राशि पेश करनी होगी। अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया ने बताया कि चिब पहले से चार दिनों की पुलिस कस्टडी में थे। उन्हें सुबह 6 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, लेकिन सुनवाई रात करीब 1:30 बजे ही शुरू हो गई।
आठ की हुई है गिरफ्तारी
इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बताया था कि 20 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी स्थित भारत मंडपम में हुए “शर्टलेस प्रदर्शन” के सिलसिले में उदय भानु चिब समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
