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अगर कारोबार का नुकसान होता है, तो हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे- CJP के तिरंगा प्रदर्शन से पहले SC की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) के प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई की मांग की गई। शीर्ष अदालत ने प्रदर्शन के कारण आजीविका पर पड़ने वाले असर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

दिल्ली के कनॉट प्लेस में कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) की ओर से घोषित तिरंगा प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग करते हुए एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने कारोबारियों को होने वाले संभावित नुकसान का मुद्दा उठाया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कारोबार का नुकसान होता है, तो हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।

सीजेआई ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, “हमें उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे।” उन्होंने छोटी दुकानों से जुड़े कारोबारियों की आजीविका का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हालात में पूरे परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, “कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है और कोई कानून-व्यवस्था बनाए रखना चाहता है। ये सभी पहलू एक-दूसरे से जुड़े हैं।”

उन्होंने कहा कि अगर कारोबार को नुकसान होता है, तो कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा, “जब ऐसी स्थिति आएगी, तब उस पर विचार करेंगे।”

NDMC ने सेंट्रल पार्क बंद किया, कारोबार प्रभावित होने की आशंका

अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने कोर्ट को बताया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने देर रात सेंट्रल पार्क बंद करने का फैसला लिया। उन्होंने आशंका जताई कि इससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यदि उठाए गए कदम अनुपातहीन पाए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सार्वजनिक कानून और मुआवजे से जुड़े अधिकार क्षेत्र के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं।

खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका

खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सड़कों और मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने से संबंधित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कारोबारियों ने आशंका जताई है कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आवाजाही प्रभावित होने और सार्वजनिक स्थानों को बंद किए जाने से व्यापार पर असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रदर्शन को लेकर तत्काल निर्देश जारी नहीं किए। मामले को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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