काला रंग होने के चलते पति को छोड़ा, तो हाईकोर्ट ने पत्नी को बताया 'क्रूर'

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  • Updated Aug 8, 2023, 12:44 PM IST

Humiliating Husband: पति का 'काला' रंग होने के कारण उसे अपमानित करना क्रूरता है। ये टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट ने की है। अदालत ने 41 वर्षीय पत्नी और 44 वर्षीय पति के तलाक को मंजूरी देते हुए अपने फैसले में ये टिप्पणी की। जांच से पता चला था कि काला रंग होने की वजह से पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया।

Court News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अपने पति की त्वचा का रंग 'काला' होने के कारण उसका अपमान करना क्रूरता है तथा यह उस व्यक्ति को तलाक की मंजूरी दिए जाने की ठोस वजह है। हाईकोर्ट ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 41 वर्षीय पत्नी से तलाक दिए जाने की मंजूरी देते हुए हाल में एक फैसले में यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने पर निष्कर्ष निकलता है कि पत्नी काला रंग होने की वजह से अपने पति का अपमान करती थी और वह इसी वजह से पति को छोड़कर चली गयी थी।

Karnataka, High Court

पति का 'काला' रंग होने के कारण उसे अपमानित करना क्रूरता है।

'पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए'

हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत तलाक की याचिका मंजूर करते हुए कहा, 'इस पहलू को छिपाने के लिए उसने (पत्नी ने) पति के खिलाफ अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाए। ये तथ्य निश्चित तौर पर क्रूरता के समान हैं।' बेंगलुरु के रहने वाले इस दंपति ने 2007 में शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। पति ने 2012 में बेंगलुरु की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी।

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