चुनावी बॉन्ड पर SBI को 'सुप्रीम झटका', 12 तक EC को पूरा ब्योरा देने,15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 11, 2024, 12:06 PM IST

Electoral Bonds case: वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलील पर शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने बैंक को मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा है। उसने एक सीधा-सपाट खुलासा करने का निर्देश दिया है।

Electoral Bonds case: इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि बैंक को कल तक यानी 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को देना होगा। यही नहीं, ईसीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सोमवार को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

...तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा है कि वह उसके आदेश को पूरा करने को लेकर जानकारी हलफनामा के जरिए उसके पास दाखिल करे। कोर्ट ने कहा कि वह फिलहाल अवमानना का नोटिस जारी नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चेतावनी दी कि अगर ये आदेश लागू नहीं किया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे।

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