Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत दिख रही है।
कोर्ट का आदेश
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट की सुनवाई को लेकर कहा- "मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।"
हिंदू पक्ष की मांग
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका पत्र दाखिल कर विश्वनाथ मंदिर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की थी। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार (14 जुलाई) को इस याचिका पर बहस पूरी की।
मस्जिद में 'शिवलिंग'
याचिका इस साल मई में पांच महिलाओं द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने पहले एक अन्य याचिका में मंदिर परिसर के अंदर "श्रृंगार गौरी स्थल" पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक ऐसी संरचना पाई गई है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है और वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फव्वारा है।
