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ज्ञानवापी केसः सामने आया 'बाबा मिल गए' से भी बड़ा सबूत! परिसर में लिखी मिली यह लिपि, हो सकती है मंत्र का हिस्सा

  • Compiled by: अभिषेक गुप्ता
  • Updated Jul 26, 2023, 09:12 PM IST

Gyanvapi Masjid Case: दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई, 2023 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर लगी रोक को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। अदालत इस मामले में कल अपराह्न साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने मामले में आगे की सुनवाई बृहस्पतिवार को जारी रखने का आदेश दिया।

Gyanvapi Masjid Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में बड़े सबूत सामने आए हैं। बुधवार (26 जुलाई, 2023) को इन साक्ष्यों से जुड़ा विस्फोटक खुलासा आपके प्रिय हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ नवभारत ने किया। चैनल के मुताबिक, ज्ञानवापी परिसर के भीतर दीवारों पर खास लिपि में कुछ संदेश लिखा मिला है।

यह लिपि (किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग) देवनागरी बताई गई है। यह लिखावट बहुत पुरानी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, वहां पर जो लिखा हुआ मिला है वह अरबी, फारसी या फिर उर्दू नहीं है। न ही वह किसी आयत का हिस्सा है। हालांकि, यह संभावना जरूर जताई गई कि वह किसी मंत्र का हिस्सा हो सकता है। यही नहीं, अंदर परिसर में इसके अलावा दीवार पर फूल की आकृति भी बनी मिली है।

वैसे, इससे पहले मस्जिद परिसर के हौज में एक काला पत्थर मिला था, जिसे हिंदू पक्ष की ओर से इसे शिवलिंग करार दिया गया था और तब कई लोगों ने "बाबा मिल गए-बाबा मिल गए" का दावा किया था। हालांकि, ताजा मामले में बुधवार (26 जुलाई, 2023) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर लगी रोक को 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया।

अदालत इस मामले में अपराह्न साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी। केस में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने मामले में आगे की सुनवाई गुरुवार को जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई के वाराणसी केंद्र के अपर निदेशक आलोक त्रिपाठी अदालत में मौजूद थे।

उन्होंने बताया कि एएसआई की टीम किसी भी तरह से ढांचे को क्षतिग्रस्त नहीं करने वाली है। हियरिंग के दौरान शाम पांच बजे के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि सुनवाई का समय पूरा हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई कल की जाएगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एएसआई को सर्व शुरू करना है।

अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ताauthor

छोटे शहर से, पर सपने बड़े-बड़े. किस्सागो ऐसे जो कहने-बताने और सुनाने को बेताब. कंटेंट क्रिएशन के साथ नजर से खबर पकड़ने में पारंगत और "मीडिया की मंडी" में लगभग आठ साल का अनुभव. न्यूज, सिनेमा, बाइक्स और घूमने में दिलचस्पी.

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