अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट ने दिया करारा झटका; PM मोदी की डिग्री मामले में खारिज की याचिका

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पीएम मोदी की अकादमिक डिग्री सार्वजनिक करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पीएम मोदी की अकादमिक डिग्री सार्वजनिक करने के लिए गुजरात विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया था।

अरविंद केजरीवाल।

अरविंद केजरीवाल।

इसी मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के निर्देश को रद्द करने और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने वाले फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

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