Gujarat Polls से पहले केंद्र का बड़ा दांव! PAK-अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को मिलेगी भारतीय नागरिकता

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  • Updated Nov 1, 2022, 09:42 AM IST

सिटिजनशिप एक्ट 1955 के तहत एमएचए ने सूबे के आणंद और मेहसाणा में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों को हिंदुस्तानी नागरिकता देने के लिए अधिसूचित किया है।

गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Elections 2022) से पहले केंद्र सरकार (Union Government) ने बड़ा फैसला लिया है। अब सूबे के दो जिलों में पाकिस्तान (Pakistan), अफगानिस्तान (Afghanistan) और बांग्लादेश (Bangladesh) से आए अल्पसंख्यकों (Minorities) को इंडियन माना जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें भारतीय नागरिकता (Indian Citizenship) दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी की है।

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केंद्र सरकार के इस कदम को गुजरात चुनाव के मद्देनजर बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

सिटिजनशिप एक्ट, 1955 (Citizenship Act, 1955) के तहत एमएचए ने सूबे के आणंद (Anand) और मेहसाणा (Mehsana) में रहने वाले अफगानिस्तान (Afghanistan), बांग्लादेश (Bangladesh) और पाकिस्तान (Pakistan) के हिंदुओं (Hindu), सिखों (Sikh), बौद्धों (Buddhist), जैनों (Jain), पारसियों (Parsi) को हिंदुस्तानी नागरिकता देने के लिए अधिसूचित किया है।

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