GRAP: गुरुग्राम सहित दिल्ली NCR में ग्रैप का तीसरा फेज लागू, वायु प्रदूषण के कारकों पर प्रतिबंध और कड़े होंगे

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  • Updated Oct 31, 2022, 12:07 AM IST

grap's third phase: प्रवक्ता ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से दिल्ली एनसीआर में, जो इकाइयां एनसीआर के लिए स्वीकृत इंधन अथवा फ्यूल की स्टैंडर्ड सूची वाले ईंधन का प्रयोग नहीं कर रही हैं, उनके संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

पुलकित नागर की रिपोर्ट-

POLLUTION in Delhi NCR

पहले व दूसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के साथ ही तीसरे चरण के प्रतिबंध भी प्रभावी कर दिए गए हैं

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गम्भीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका के चलते गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में पडने वाले हरियाणा प्रदेश के ज़िलों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है ताकि वायु गुणवत्ता का स्तर और ख़राब ना हो । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले व दूसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के साथ ही तीसरे चरण के प्रतिबंध भी प्रभावी कर दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने गुरुग्राम ज़िला सहित दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले प्रदेश के ज़िलों में सभी सम्बंधित एजेंसियों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

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