यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट, आखिर क्या है BJP से जुड़ा मामला

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला उनके 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2' वीडियो से जुड़ा है, जिसे लेकर शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने मानहानि का आरोप लगाया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है।

यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन की ओर से दायर किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2' वीडियो को लेकर मानहानि की शिकायत की गई थी।

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ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, 2018 के मानहानि मामले में साकेत कोर्ट का आदेश।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने यह आदेश समन की तामील कराने पहुंचे प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट के आधार पर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि ध्रुव राठी के घर पर ताला लगा हुआ था। ध्रुव राठी की ओर से अधिवक्ता अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि राठी लंदन चले गए हैं, इस कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकते। मामले में अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है।

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