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'आपने बॉन्ड तोड़ा है, बिना अनुमति जंतर-मंतर गए...' सौरव और रांका को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, SEM कोर्ट जाने का निर्देश

सौरभ दास और आशुतोष रांका ने SEM के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है।

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सौरव दास और आशुतोष रांका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई

Photo : PTI

CJP Leaders Remand: दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका पर आज सुनवाई करने पर सहमति जताई, लेकिन राहत नहीं दी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने साफ कहा कि आपने बॉन्ड तोड़ा है। डिनोटिफिकेशन के बाद बिना अनुमति जंतर-मंतर गए। बता दें कि सौरव और रांका ने SEM के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है।

हाई कोर्ट ने कहा, आपने बॉन्ड तोड़ा है

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, आपने बॉन्ड तोड़ा है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉन्ड का उल्लंघन किया है। क्या बॉन्ड की शर्तों पर जोर देना इतना गैरकानूनी हो सकता है? डिनोटिफिकेशन के बाद बिना अनुमति जंतर-मंतर गए। डिनोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस पर रोक नहीं लगी है। आप सबसे आगे रहते हैं, जब आप बैरिकेड तोड़ते हैं तो बड़ी संख्या में दूसरे लोगों के भी ऐसा करने की संभावना होती है।

अदालत ने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके नियंत्रण में न हों। हमने देश के बाहर भी ऐसा होते देखा है। दूसरी बार बॉन्ड तोड़ने पर क्या अधिकारी सख्त बॉन्ड की शर्त रखने के हकदार नहीं हैं? हाई कोर्ट ने दास और रांका के वकील को सुझाव दिया कि वे याचिका वापस लेकर आज SEM कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर सकते हैं।

रत्ना सिंह ने उठाया सवाल

वहीं, सीजेपी लीगल हेड रत्ना सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि सौरव और आशुतोष को रिहा किया जाना चाहिए। राज्य उनकी निवारक हिरासत को दंडात्मक कार्रवाई में बदलने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय, आप कैसे देख सकते हैं कि दो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को जमानत सत्यापन की आड़ में कुचला जा रहा है? सात दिन न्यायिक हिरासत में किसलिए?

सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ा झटका

19 अक्तूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ा झटका लगा था। दोनों की जमानत की मांग को लेकर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SEM) की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया। अदालत ने कहा कि दोनों ने 11 अक्टूबर को पेश किए गए बांड की शर्तों का उल्लंघन किया और शांति भंग करने का काम किया। दोनों को 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे फिर अदालत में पेश किया जाना तय हुआ था।

14 अक्टूबर को दर्ज कलंदरनामा और 19 अक्टूबर के अदालती आदेश के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने दोनों की हिरासत पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि मामले में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए दोबारा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस जैसे उन स्थानों पर प्रदर्शन के लिए लोगों को बुला रहे थे, जिन्हें प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह नहीं बताया गया था।

पुलिस के मुताबिक, दोनों पहले भी प्रदर्शन की अनुमति मिलने के बाद उसकी शर्तों का पालन नहीं कर पाए थे। पुलिस ने यह भी कहा कि 11 अक्टूबर को दक्षिण-पश्चिम जिले के एसईएम के सामने पेश होने के बाद भी दोनों ने जंतर-मंतर पर लोगों को इकट्ठा होने और प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। पुलिस ने इसे दोबारा नियमों के उल्लंघन की आशंका से जोड़ते हुए हिरासत बढ़ाने की मांग की।

Amit Mandal
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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