प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां की छवि का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनीत जिंदल ने की है। उनका कहना है कि यह वीडियो कांग्रेस बिहार के आधिकारिक एक्स अकाउंट से साझा की गई थी।
शिकायत में क्या कहा गया है?
शिकायत में कहा गया है कि 12 सितंबर 2025 को कांग्रेस बिहार (@incbihar) के एक्स अकाउंट से एक एआई तकनीक से बनाया गया वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें प्रधानमंत्री की मां की छवि का मज़ाक उड़ाते हुए इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह प्रधानमंत्री और उनके परिवार की गरिमा पर हमला है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है।
कानूनी प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई की मांग
शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की हरकत भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के तहत अपराध है। इनमें धारा 152 (बैर फैलाना), धारा 297 (भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य), धारा 351 (मानहानि और गरिमा को ठेस), धारा 505 (अफवाह और उपद्रव फैलाने वाले बयान) शामिल हैं। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D, धारा 67 और धारा 69A का भी हवाला दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि ये सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है और डिजिटल संसाधनों का दुरुपयोग है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की कार्रवाई की मांग
विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही एक्स (पूर्व ट्विटर) को भी निर्देश दिए जाएं कि यह वीडियो तुरंत हटाया जाए। उन्होंने पोस्ट का लिंक और स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।
