'CP में धारा 163 लागू, सेंट्रल पार्क बंद, छोटे ग्रुप को इजाजत', CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी

CJP's Lehra Do Tiranga March: कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने कहा है कि छोटे समूह को उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है।

CJP's Lehra Do Tiranga March: दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार शाम को ’लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले बृहस्पतिवार को कहा कि छोटे समूह को उपयुक्त स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि पुलिस ने कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा पहले से लागू है। पुलिस ने लोगों से वहां एकत्र नहीं होने की अपील की।

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CJP के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने दी अहम जानकारियां। PTI

इस बीच पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसमें रानी झांसी रोड के पास स्थित झंडेवालान इलाका भी शामिल है, जहां कॉजपा संस्थापक अभिजीत दीपके ठहरे हुए हैं।

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