शादीशुदा बेटियों को 'अनुकंपा नियुक्ति' से नहीं कर सकते वंचित! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रामीण बैंक को नौकरी देने का आदेश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्रामीण बैंक को मृत कर्मचारियों की दो विवाहित बेटियों को नौकरी देने का निर्देश देते हुए कहा है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ग्रामीण बैंक को मृत कर्मचारियों की दो विवाहित बेटियों को नौकरी देने का निर्देश देते हुए कहा है कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।इसने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर पुत्रियों के दावों को खारिज करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और कानूनी रूप से गलत है।

शादीशुदा बेटियों को 'अनुकंपा नियुक्ति' से नहीं कर सकते वंचित! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रामीण बैंक को नौकरी देने का आदेश

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने 30 जुलाई को यह आदेश दिया। पीठ बिलासपुर की शीना डेविड और रायपुर की अंकिता मिश्रा की अलग-अलग याचिकाओं को मंजूरी दी, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

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