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Kolkata Doctor Murder: डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

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डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की CBI जांच के आदेश

Photo : BCCL
KEY HIGHLIGHTS
  1. डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए
  2. हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है
  3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश भी दिया है

Kolkata Doctor Rape & Murder CBI Probe: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की सीबीआई जांच के आदेश (CBI Probe) कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए हैं, इस केस में इस बड़ा फैसला माना जा रहा है, साथ ही कहा-कल सुबह 10 बजे तक केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी। सीसीटीवी भी सौंप दिया जाएगा। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहे विरोध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व प्रिंसिपल को छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को कैंपस में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को आज छुट्टी पर चले जाना चाहिए अन्यथा, मैं उन्हें आदेश दूंगा और उनसे पूछूंगा। क्या उनका बयान लिया गया है?'

इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद, डॉ. संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज (सीएनएमसी) का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रिंसिपल ही अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए जिम्मेदार होता है, और पूछा, अगर वह सहानुभूति दिखाने में विफल रहता है, तो कौन दिखाएगा? कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को घर पर रहना चाहिए और कहीं काम नहीं करना चाहिए।

'विकृत कामुकता' और 'जननांग यातना' का व्यवहार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ 'विकृत कामुकता' (perverted sexuality) और 'जननांग यातना' (genital torture) का व्यवहार किया गया था।

पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए

उसके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। सूत्रों ने बताया कि पीड़िता की नाक और मुंह को दबाया गया था और उसे चीखने से रोकने के लिए उसके सिर को दीवार से सटा दिया गया था।

.. .'तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी'

इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पुलिस रविवार तक मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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