West Bengal Teachers Scam News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चर्चित प्राथमिक शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है और साल 2016 में भर्ती हुए 36 हजार अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि आगामी चार महीने तक ये सारे शिक्षक स्कूल तो जाएंगे लेकिन इनका वेतन पारा शिक्षक (सहायक अध्यापकों) के तौर पर मिलेगा।
प्रतीकात्मक फोटो
तीन महीने के अंदर राज्य सरकार को इनकी जगह नई नियुक्ति कर इन पदों को भरना होगा। हाईकोर्ट ने आदेश में साफ कहा है कि इस दौरान शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा।
साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे
गौर हो कि साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे साक्षात्कारकर्ताओं ने गवाही दी कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया।
प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा यह मामला न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच में आया था
बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नौकरी रद्द करने के फैसले का स्वागत किया
बताते हैं कि अप्रशिक्षित 140 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी उन्होंने बताया था कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी पैनल प्रकाशित की गई थी वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इन 36,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के फैसले का स्वागत किया।
