Delhi Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरभ दास को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के समक्ष सीजेपी नेताओं की हिरासत तीन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा। हालांकि, बाद में पुलिस की मांग को खारिज करते हुए आशुतोष रांका और सौरभ दास को सशर्त जमानत दे दी।
आशुतोष रांका और सौरभ दास को मिली जमानत (फाइल फोटो)
SEM कोर्ट में पेशी
आशुतोष रांका और सौरभ दास की न्यायिक हिरासत बुधवार को खत्म हुआ, जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सीजेपी नेताओं को जमानत मिल गई। दोनों ही 7 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे।
CJP नेताओं ने खटखटाया था HC का दरवाजा
इससे पहले दिन में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें एसईएम के समक्ष निर्धारित सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने और शिकायत बरकरार रहने पर अपीलीय अदालत का रुख करने को कहा।
CJP ने वापस ली याचिका
सीजेपी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सीजेपी प्रवक्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि वे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष बुधवार को होने वाली सुनवाई का नतीजा देखें और यदि उनकी शिकायत बरकरार रहती है तो अपीलीय अदालत का रुख करें।
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सनद रहे कि जंतर-मंतर के गैर-अधिसूचित विरोध स्थल में कथित तौर पर प्रवेश और शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों को 14 अक्टूबर को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत ने 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, जो बुधवार को समाप्त होनी है।
