Sedition Law: लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि राजद्रोह कानून को अब खत्म कर दिया गया है, नए कानून में अब देशद्रोह होगा। यह केवल देश के खिलाफ बोलने वालों पर लागू होगा। गृह मंत्री ने बताया कि राजद्रोह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे नायक साल सालों साल जेल में रखे गए। राजद्रोह की धारा, 124(क) को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह।
गृह मंत्री ने कहा, 'इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसे निश्चित रूप से जेल में जाना होगा। सलिए राजद्रोह की जगह राष्ट्रद्रोह लेकर आए हैं।
CRPC में 9 नई धाराएं जोड़ी गईं
गृह मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है। राजद्रोह धारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। बोलने वाला निश्चित रूप से जेल में जाना चाहिए। इसलिए राजद्रोह की जगह राष्ट्र द्रोह लेकर आये हैं।
ट्रायल इन अब्सेंटिया का भी प्रावधान
नए आपराधिक कानूनों में ट्रायल इन अब्सेंटिया का भी प्रावधान है। देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई और, ये लोग पाकिस्तान में या किसी और देश में शरण लेकर बैठे हैं। इनकी ट्रायल नहीं चलती। अब 90 दिन के अंदर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा।
शाह ने विपक्ष से पूछे सवाल
शाह ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं ले के आये आप ने इतने साल राज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुलामी की निशानी को हटा रहे हैं। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हमने बना लिया यह मोदी सरकार है।
