खत्म हुआ राजद्रोह कानून, नए आपराधिक कानून में अब देशद्रोह, देश के खिलाफ बोलने पर ही लगेगा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 20, 2023, 05:41 PM IST

Sedition Law: गृह मंत्री ने कहा, 'इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसे निश्चित रूप से जेल में जाना होगा। सलिए राजद्रोह की जगह राष्ट्रद्रोह लेकर आए हैं। राजद्रोह की धारा, 124(क) को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

Sedition Law: लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि राजद्रोह कानून को अब खत्म कर दिया गया है, नए कानून में अब देशद्रोह होगा। यह केवल देश के खिलाफ बोलने वालों पर लागू होगा। गृह मंत्री ने बताया कि राजद्रोह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। इसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे नायक साल सालों साल जेल में रखे गए। राजद्रोह की धारा, 124(क) को अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

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लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह।

गृह मंत्री ने कहा, 'इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसे निश्चित रूप से जेल में जाना होगा। सलिए राजद्रोह की जगह राष्ट्रद्रोह लेकर आए हैं।

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