10 प्वांइट में समझिए क्या है अमेरिका का जन्मजात नागरिकता कानून, जिसे ट्रंप ने दिया बदल; अब US का नागरिक बनना आसान नहीं

डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान और जीत के बाद ये साफ कर दिया था कि वो अमेरिका के जन्मजात नागरिकता कानून को बदलेंगे। ताकि अमेरिका में बढ़ती प्रवासियों का संख्या पर रोक लगाई जा सके। ट्रंप के इस फैसले की उनके प्रशंसक जहां तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई स्तरों पर इसका विरोध भी हो रहा है।

नागरिकता देने के लिए हर देश का एक अपना कानून होता है। बाहर से आए हुए व्यक्ति को कब और कैसे नागरिकता मिलेगी वो उस देश के संविधान के अनुसार होता है। इसी नागरिकता कानून में एक सेक्शन होता है जन्मजात नागरिकता कानून, मतलब अगर किसी देश में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो वो स्वत: ही उस देश का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता-पिता उस देश के नागरिक नहीं हों। अमेरिका ने अब इसी काननू को बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के अनुसार जन्मजात नागरिकता कानून को बदलते हुए उसमें ऐसे प्रावधान जोड़ दिए हैं, जो किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए पूरा करना काफी मुश्किल होगा। ट्रंप के इस फैसले से कई देशों के उन नागरिकों पर असर पड़ेगा, जो बच्चों के सहारे अमेरिकी नागरिकता की उम्मीद में थे।

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