पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव : चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए असिस्टेंट प्रोफेसर, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

West Bengal Assembly Elections 2026 : कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल में दो चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के फैसले को 17 अप्रैल को रद्द कर दिया था।

West Bengal Assembly Elections 2026 : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य सरकार के कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसरों को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुनाव ड्यूटी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। अदालत ने इस संबंध में एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी ड्यूटी लगाने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। खंडपीठ ने कहा कि कुछ प्रोफेसरों ने अदालत का रुख किया, लेकिन अन्य ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर्तव्य का निर्वहन किया।

West Bengal Assembly Elections assistant professors election duty

बंगाल चुनाव में पीठीसीन अधिकारी बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर (फोटो-Istock)

न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ ने पीठासीन अधिकारियों के रूप में उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विशिष्ट कारणों का उल्लेख किए बिना ’ग्रुप ए’ रैंक के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी आयोग की आवश्यकता को समझना चाहिए।

End of Feed