सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करे शरद पवार गुट, अजित गुट को भी दिए अहम निर्देश

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 4, 2024, 02:27 PM IST

शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करने के लिए कहें जो अजित पवार नीत एनसीपी गुट को आवंटित किया गया है।

NCP Election Symbol Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज एनसीपी चुनाव चिह्न विवाद को लेकर अहम निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि शरद पवार के नाम के इस्तेमाल के विवाद को एनसीपी के दोनों गुट पिछले आदेश के पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट को चुनाव प्रचार अभियानों में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल करने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार अभियानों में ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम का इस्तेमाल सोच-समझ कर करने को कहे।

Sharad Pawar

शरद पवार

‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करे शरद पवार गुट

शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट से कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों में ‘घड़ी’ चिह्ल का इस्तेमाल न करने के लिए कहें जो अजित पवार नीत एनसीपी गुट को आवंटित किया गया है। अदालत ने एनसीपी के अजित पवार गुट को यह कहते हुए अखबारों में विज्ञापन देने को कहा कि उसे ‘घड़ी’ चिह्न का आवंटन अदालत के विचाराधीन है।

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