Lok Sabha Election: पत्रकारों के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, जानें किस-किस को मिला पोस्टल बैलेट से वोट का अधिकार

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 19, 2024, 09:48 PM IST

Postal Ballot For Media Persons: बैलट पेपर से अब मीडियाकर्मी भी अपना वोट डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पत्रकारों के अलावा अन्य सेवा में कार्यरत लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है।

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार दिया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडियाकर्मी अपने कार्यस्थल से ही पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि जानकारी के अनुसार इसके तहत सिर्फ वे ही मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे, जिनका जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा।

Postal Ballot Voting for Media

अब पत्रकारों के लिए पोस्टल बैलट वोटिंग की सुविधा।

अधिकृत पत्रकार को भरना होगा फॉर्म 12डी

पत्रकारों को चुनाव आयोग की जरूरी सेवा की सूची में जगह मिल गई है। मतदान की खबर जुटाने में जुटे पत्रकार पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत दे सकेंगे। चुनाव के लिए अधिकृत पत्रकार को फॉर्म 12डी भरना होगा। फॉर्म संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से या फिर डाउनलोड कर हासिल कर सकते हैं।

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