UP TGT भर्ती के योग्यता नियम बदले, अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (टीजीटी) के पदों पर होने वाली आगामी भर्ती में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू करने का निर्णय लिया है।

उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों की टीजीटी भर्ती की संशोधित अर्हता जारी कर दी है। साथ ही आयोग को इसके अनुसार आगे की विज्ञप्ति में शामिल करने को कहा है। हालांकि इसमें अभ्यर्थियों के लिए अगले वर्ष 30 जून तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने का वैध प्रमाणपत्र हासिल करने की छूट होगी।

यूपी TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव

यूपी TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव

माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कन्नौजिया की ओर से जारी संशोधित अर्हता के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती में संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त विवि व संस्थान से न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या 45 फीसदी अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी होगा। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड जरूरी होगा। वहीं, प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ के लिए आयोजित) पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किया गया है।

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