गुजरात के स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री के नियम सख्त, लिखित अनुमति के बिना फोटो-वीडियो पर रोक

गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों सहित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत परिपत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता और कल्याण सुनिश्चित करना है।

गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों सहित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को स्वीकृत परिपत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता और कल्याण सुनिश्चित करना है। परिपत्र के अनुसार, स्कूल परिसर में प्रवेश करने के लिए बाहरी व्यक्ति को प्राचार्य या संस्थान प्रमुख से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियमानुसार अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इससे छूट दी गई है। स्कूल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक के लिए विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करना भी अनिवार्य होगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री

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लिखित अनुमति के बिना फोटो-वीडियो नहीं

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकेगी। ऐसी गतिविधियों की अनुमति केवल वैध उद्देश्य के लिए दी जा सकेगी।

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