फीस पर लगाम: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन

Delhi School Fee Hike Latest News: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही फीस को लेकर अभिभावक लगातार परेशान हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऑर्डर 2026 को अधिसूचित किया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य स्कूलों की मनमानी शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण लगाना और छात्रों तथा अभिभावकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।

Delhi School Fee Hike Latest News: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की ओर से लगातार बढ़ाई जा रही फीस को लेकर अभिभावकों में लंबे समय से असंतोष बना (Delhi School Fee Hike News) हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऑर्डर 2026 को अधिसूचित किया है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य स्कूलों की मनमानी शुल्क वृद्धि पर नियंत्रण लगाना और छात्रों तथा अभिभावकों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। इस आदेश के तहत स्कूल प्रबंधन को अगले तीन वर्षीय सत्र (2026-27 से 2028-29) के लिए प्रस्तावित शुल्क 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। दिल्ली के शिक्षा निदेशक को प्रत्येक जिले के लिए 30 दिनों के भीतर जिला शुल्क अपीलीय समिति (डीएफएसी) का गठन करना होगा।

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Delhi School Fee Hike Latest News: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ोत्तरी पर उपराज्यपाल का बड़ा एक्शन

इस स्थिति में स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई

1 अप्रैल 2025 से नए तीन वर्षीय शुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक कोई शुल्क वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के लंबित रहने तक, 2025-26 में वसूले गए अत्यधिक शुल्कों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रहे तीन वर्षीय सत्र की समाप्ति के बाद अगले सेशन के स्वीकृत होने तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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