Delhi Private School Fees News: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्राइवेट स्कूल बढ़ा सकते हैं फीस

Delhi Private School Fees News: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय (DoE) को बड़ा झटका देते हुए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल और बिना सरकारी सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पहले से अनुमति या मंजूरी लेने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। हालांकि यदि स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच फीस बढ़ाते हैं तो इसके लिए मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही स्कूल पुराना बकाया फीस नहीं वसूल सकते हैं।

Delhi Private School Fees News: दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे इसके लिए शिक्षा निदेशालय से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि कोई स्कूल चल रहे शैक्षणिक सत्र के बीच फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए शिक्षा निदेशालय की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी।

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Delhi Private School Fees News: दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बढ़ा सकते हैं फीस

Delhi Private School Fees Latest News: अपने आदेश में क्या कहा हाईकोर्ट ने?

जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की केवल यह जिम्मेदारी है कि वे नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले अपनी प्रस्तावित फीस संरचना का विवरण DoE के पास जमा करें। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फीस बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति या अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

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