शेरोन राज मर्डर केस: 23 साल की दोषी गर्लफ्रेंड को मौत की सजा, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

Sharon Raj murder case: कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन की भावनाओं के साथ खेला और उसके साथ धोखा किया। शेरोन उस पर मानसिक दबाव बना रहा था, इसका साक्ष्य भी ग्रीष्मा नहीं दे सकी। ग्रीष्मा की यह दलील की शेरोन ने उसका शारीरिक शोषण किया, इसका भी पर्याप्त सबूत नहीं है। वहीं, शेरोन ने अपने किसी भी मैसेज में ग्रीष्मा को किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं बताया।

Sharon Raj murder case: हाई प्रोफाइल शेरोन राज मर्डर केस में केरल की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। नेय्याट्टिनकरा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने कोर्ट ने दोषी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को मौत की सजा दी। बता दें कि आरोपी ने अपने 23 साल के प्रेमी शारोन राज को कीटनाशक मिला आयुर्वेदिक पेय दिया था। कोर्ट ने मामले में तीसरे आरोपी एवं महिला के रिश्तेदार निर्मलकुमारन नायर को भी तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

Kerla Murder Case

केरल मर्डर केस।

कोर्ट ने कहा-अपराध गंभीर

दोषी ग्रीष्मा (24) ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों, पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने और अपने माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी का अनुरोध किया था। अदालत ने अपने 586 पृष्ठ के फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मा को शेरोन राज की हत्या के लिए सजा सुनाई गई है जो तिरुवनंतपुरम जिले के परसाला के मूल निवासी थे।

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