छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार 19 जून को राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने आबकारी नीति में किए गए बदलावों के तहत विदेशी शराब से जुड़ी लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से जुड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सवालों के घेरे में थी।
बुधवार 19 जून को सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "मंत्रिमंडल ने विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित एफएल 10 एबी लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करते हुए विनिर्माण इकाइयों से सीधे विदेशी मदिरा की थोक खरीद को मंजूरी दे दी है।" "यहां यह उल्लेखनीय है कि पहले विदेशी मदिरा की खरीद लाइसेंसधारियों के माध्यम से की जाती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही सरकार ने अब छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉरपोरेशन को विदेशी मदिरा की खरीद की जिम्मेदारी सौंपी है।"
रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि "पिछली प्रणाली में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं थीं, जिससे राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और उन्होंने स्वच्छ और पारदर्शी कारोबारी माहौल पर जोर दिया।" बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, "वितरण प्रक्रिया पर नियंत्रण करके, हमारा उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निर्माताओं के लिए लागत कम करना और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना है।" अब नई नीति के लागू होने के बाद सरकार शराब के व्यापार में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करते हुए सीधे निर्माताओं से शराब खरीदेगी और बेचेगी।
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