अमित शाह टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल को दी राहत; बुलगढ़ी बयान पर राहुल गांधी को हाथरस कोर्ट का नोटिस

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  • Updated Jul 15, 2026, 09:37 PM IST

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए बुधवार का दिन राहत और चुनौतीपूर्ण तरह रहा। दरअसल, यूपी के दो अलग-अलग अदालतों में चल रहे मामलों में से एक में उन्हें राहत और एक में नोटिस का सामना करना पड़ा। सुलतानपुर की अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में उनकी आवाज के फॉरेंसिक जांच की मांग खारिज कर दी। वहीं, हाथरस की एक अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

राहुल गांधी

राहुल गांधी

सुल्तानपुर मामले में मिली राहत

सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्रा की उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की कथित आवाज का नमूना लेकर उसे अदालत में प्रस्तुत सीडी से मिलान कराने की मांग की गई थी।

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश यादव ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसे काफी देरी से दाखिल किया गया था और इसमें पर्याप्त आधार भी नहीं हैं। इस दौरान अदालत ने माना कि निचली अदालत ने अपने विवेकाधिकार का सही इस्तेमाल किया था और उसके आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मामले में ट्रायल कोर्ट में 18 जुलाई को बहस होनी है।

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