Bihar News: अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए देना होगा इतना टैक्स, सरकार ने पेश किया अध्यादेश

बिहार में अब ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी टैक्स देना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अक्टूबर से ही ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर अतिरिक्त टैक्स लगा रखा है।

पटना: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी (माल एवं सेवा कर) लगाने के लिए इसको लेकर पूर्व में जारी अध्यादेश को बदलने के लिए सोमवार को बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक-2023 राज्य विधानसभा में पेश किया। इस संबंध में सितंबर में केंद्र की अधिसूचना के बाद एक अक्टूबर से राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर अतिरिक्त कर लागू है।

GST tax will have to be paid on online gaming

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बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विधानसभा में इस संबंध में विधेयक पेश किया। चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सितंबर में ऑनलाइन मनी गेम्स, कसीनो, घुड़दौड़, सट्टेबाजी, जुए और लॉटरी पर 28 प्रतिशत का एक समान जीएसटी लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। राज्य में नई कर व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू है। अब अध्यादेश को संशोधन विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

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