पटना: बेगम को दिया तीन तलाक, शौहर को हुई दो साल की कठोर सजा

Patna Triple Talaq Case: फुलवारी शरीफ थाने में सितंबर 2022 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सिमरी गांव के निवासी अहमद ने उस साल पांच सितंबर को अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया था। उस समय दोनों की शादी को करीब 21 साल हो चुके थे और उनके तीन बच्चे हैं।

Patna Triple Talaq Case: बिहार की राजधानी पटना की एक अदालत ने पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में एक व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने बृहस्पतिवार को नौशाद अहमद को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना और धारा 341 गलत तरीके से रोकना के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने अहमद पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने और 22 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। हालांकि, अदालत ने उसे पत्नी पर तेजाब फेंकने की कोशिश के आरोप से बरी कर दिया।

Triple Talaq

तीन तलाक मामले में दो साल की सजा (फोटो साभार- AI)

21 साल की शादी तोड़ने पर शौहर को जेल

फुलवारी शरीफ थाने में सितंबर 2022 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सिमरी गांव के निवासी अहमद ने उस साल पांच सितंबर को अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया था। उस समय दोनों की शादी को करीब 21 साल हो चुके थे और उनके तीन बच्चे हैं। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि अहमद ने उसके एवं बच्चों के साथ मारपीट की थी और उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में 31 जुलाई 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया था। अहमद के वकील शेखर कुमार ने शनिवार को पीटीआई-भाषा से कहा कि अभियोजन पक्ष तेजाब से हमले की कोशिश का आरोप साबित नहीं कर पाया।

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