Noida News: अब बिना परमिशन घर में भी नहीं कर सकते शराब पार्टी, लग जाएगा जुर्माना; जानें क्या है नियम

Noida News: अगर आप नोएडा में रहते हैं और घर में शराब पार्टी करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आप के लिए है। जानकारी के अनुसार, अब आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिना लाइसेंस लिए शराब पार्टी नहीं कर सकते हैं। इस लाइसेंस के लिए आप को 4000 रुपये का शुल्क देना होगा।

Noida News: नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहने वाले घर या किसी सामुदायिक हॉल में आयोजित पार्टी में अगर बिना लाइसेंस के शराब परोसा जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और इससे बचने के लिये अब आसान दर पर लाइसेंस के लिये आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घर या सामुदायिक स्तर पर भी पार्टियों के लिए शराब का लाइसेंस नहीं होना नियमों का उल्लंघन है, और जुर्माना सहित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

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नोएडा में अब शराब पार्टी करने के लिए भी लेना होगा लाइसेंस

अधिकारी ने बताया कि आबकारी नियमों के बारे में लोगों की कम जागरूकता के मद्देनजर अधिकारियों ने कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और नागरिकों से संपर्क करना शुरू किया है और उन्हें अल्प समय के लिये लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों की जानकारी दे रहे हैं। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘अगर कोई बिना लाइसेंस के शराब परोस रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए हो या राज्य के बाहर, यह पूरी तरह से अवैध है। इस पर (आबकारी विभाग की ओर से) कार्रवाई की जाएगी।’’

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