Dog Policy: नोएडा की डॉग पॉलिसी में होगा संशोधन, धारा-289 के तहत कुत्ता मालिक पर होगी कार्रवाई

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 8, 2023, 04:56 PM IST

Noida Dog policy: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायिटयों और ग्रामीण इलाकों में लगातार कुत्ते काटने के विवाद को देखते हुए प्राधिकरण अप्रैल महीने से डॉग पॉलिसी में बदलाव करेगा।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा का तमाम सोसाइटियों, सेक्टरों आदि अक्सर कुत्ते के काटने से विवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं इसे देखते हुए अथॉरिटी अप्रैल महीने से डॉग पालिसी (Noida Dog policy) में कुछ बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद पालतू जानवर के काटने से हुई छति पर लगाए जाने वाले जुर्माने पर धारा-289 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Noida Dog policy

नोएडा की डॉग पॉलिसी में संशोधन की तैयारी

धारा 289 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी जानवर को रखता है और वह दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो ऐसी सूरत में 6 माह का कारावास या 1000 रूपये अथवा दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं।

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