Aadhaar Card: यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्मतिथि प्रमाण पत्र, महाराष्ट्र में रद्द होंगे इन लोगों के बर्थ सर्फिकेट

उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को अब बर्थ डेट सर्टिफिकेट के रूप में अमान्य घोषित कर दिया है, जबकि महाराष्ट्र में विलंबित जन्मतिथि प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने अगस्त 2023 के बाद केवल आधार से बने सभी विलंबित जन्म प्रमाणपत्र को रद्द करने का भी फैसला किया है।

देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने जन्म प्रमाणपत्र (Date of Birth Certificate) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूपी में अब आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाणपत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में आधार कार्ड को विलंबित जन्मतिथि प्रमाणपत्र (Delayed Birth Certificate) बनवाने के लिए आधिकारिक दस्तावेज के रूप में अवैध घोषित कर दिया है। साथ ही आधार कार्ड के जरिए बने जन्म प्रमाण पत्रों को भी रद्द करने का फैसला किया गया है। फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने और सत्यापन प्रक्रिया में मजबूती लाने के लिए राज्य सरकारों ने यह फैसला किया है।

Aadhaar.

सांकेतिक फोटो (PTI)

यूपी में नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को यह आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाण पत्र अटैच नहीं किया जाता है, इस कारण आधार कार्ड को आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में माना नहीं जा सकता है। जिसके बाद राज्य के सभी विभागों में आधार कार्ड का बर्थ डेट सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा।

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