Jaipur Serial Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आया फैसला, चारों आतंकियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जयपुर बम ब्लास्ट के गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिंदा बम मिलने के मामले में दोषी ठहराए गए चारों आतंकियों को ये सजा सुनाई गई है। 4 अप्रैल को जज रमेश कुमार जोशी ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था।

Jaipur News: जयपुर बम ब्लास्ट से जुड़े मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, जयपुर बम ब्लास्ट के गुनहगारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साल 2008 में जयपुर में सिलसिलेवार ढंग से 8 बम धमाके हुए थे और एक जिंदा बम मिला था। चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिले जिंदा बम केस में चारों आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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चारों आतंकियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

4 अप्रैल को ठहराए गए थे दोषी

जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने पहले 29 मार्च को फैसले का दिन तय किया था, जिसके बाद फैसले के लिए 4 अप्रैल की तारीख चुनी गई। 4 अप्रैल को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका था, आज यानी मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने चारों आतंकियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी,121-A ,124-A,153-A, 307, अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट-1967 की धारा 18 ,विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 सहित 6 धाराओं में दोषी ठहराया था। जज रमेश कुमार जोशी की कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय, हमारा मन होता है…क्या गलत है, क्या सही, यह हमारा मन जानता है…सजा हुई है, मतलब गुनाह भी हुआ है।

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