हाईकोर्ट ने IAS विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 21 सितंबर को पेश करने के आदेश

अदालत ने इस वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी है। एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों की 21 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना करने पर दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन राजस्व प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

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प्रतीकात्मक फोटो

अदालत ने इस वारंट के निष्पादन की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी है। एकलपीठ ने दोनों अधिकारियों की 21 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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